Voter List Name Add: जाने घर बैठे मोबाईल से वोटर लिस्ट मे अपना नाम कैसे जोड़े ?

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। चाहे आप पहली बार वोटर बन रहे हों या आपका नाम लिस्ट से कट गया हो आप आसानी से इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़वा सकते हैं। यदि आपने अभी तक अपना नाम नहीं जोड़ा है तो जल्दी से इस प्रक्रिया को पूरा करें और मतदान कर पाए।

Voter List Name Add
Voter List Name Add

भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना शुरु कर दिया है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो आप आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। हर मतदाता के लिए यह जरूरी है कि वह समय-समय पर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें और अगर नाम नहीं है तो इसे तुरंत जुड़वाएं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से यह काम कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना

जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 साल हो रही है, वे भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। भारत में 18 साल की उम्र पूरी करने पर हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिलता है। ऐसे युवा जो पहली बार वोटर बन रहे हैं उनके लिए यह प्रक्रिया बेहद आसान और सुविधाजनक है।

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए Voter Helpline App (VHA) और नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की सुविधा दी है। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाती है बल्कि इसे घर बैठे पूरा करना भी संभव बनाती है।

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद है, तो भी समय-समय पर इसे चेक करते रहें। अगर किसी प्रकार की गलती है तो उसे सुधारने के लिए फॉर्म 8 का उपयोग करें। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है।

नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसमें पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट), उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र), और पता प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली का बिल) शामिल हैं।

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप नीचे दिए गए तरीकों से इसे जोड़ सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के तहत नई वोटर लिस्ट का प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया गया है। इस दौरान 23 और 24 नवंबर 2024 को मतदाता विशेष शिविरों में जाकर या घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • ऑनलाइन प्रक्रिया
    वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएं। यहां पर आपको फॉर्म 6 (पहली बार वोटर के लिए) या फॉर्म 8 (शिफ्टिंग के लिए) भरना होगा। इसके लिए आपको अपनी उम्र और पहचान के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपका आवेदन सत्यापित किया जाएगा।
  • ऑफलाइन प्रक्रिया
    जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत होती है, वे ऑफलाइन प्रक्रिया का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए आपको बूथ लेवल अधिकारी (BLO), पदाभिहीत अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र या जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाकर फॉर्म 6 प्राप्त करना होगा। इसे सही तरीके से भरें और अपनी फोटो, पता प्रमाण और जन्मतिथि प्रमाण के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करें।

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